Home » Jaimini.in » Explore Diverse Knowledge for Personal Growth and Financial Empowerment – Posts Page » मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
Contents hide

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन मे स्वयं के द्वारा पंजीयन कराने हेतु प्रक्रिया

  1. योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते है।
  2. योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपनी एसएसओ आईडी से log-in करें।
  3. आपको यहां पर दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Free और दूसरा Paid. आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनो में से एक विकल्प को चुन सकते है।
  4. Free श्रेणी के अंदर राज्य के कृषक (लघु एवं सीमांत) SMF पर, संविदाकर्मी अपनी श्रेणी Contractual पर तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार Covid 19 ex Gratia पर क्लिक करें।
  5. इसके बाद आप अपने जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर सॉफ्टवेयर में दर्ज कर सर्च करें।
  6. परिवार के सभी सदस्यो के नाम आपको सॉफ्टवेयर में दिखाई देंगे जिनमें से किसी भी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-सिग्नेचर) करना होगा जिसके लिये आधार कार्ड में दर्ज कराये हुए मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट कर ई-सिग्नेचर करना होगा। तत्पश्चात श्रेणी अनुसार आपको अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
  7. Paid श्रेणी के परिवार आवेदन Submit करने पर सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर लेकर जायेगा जहां पर आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रूपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के पश्चात पाॅलिसी डाॅक्यूमेंट का प्रिंट लिया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पंजीकृत लाभार्थी परिवार : 13,394,252

कृषक (लघु और सीमांत)
(नि:शुल्क) – 1,440,028

संविदाकर्मी (समस्त विभागों/ बोर्ड/ निगम/ सरकारी कम्पनी )
(नि:शुल्क) -50,791

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)
(नि:शुल्क) -10,707,161

सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवार
(नि:शुल्क) – 9,761

निराश्रित एवं असहाय परिवार – Covid-19 Ex-Gratia
(नि:शुल्क) – 337,452

नि:शुल्क श्रेणी के अलावा सभी परिवार रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष – 849,059

लाभान्वित संख्या – 2,357,115

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की खास बातें

राजस्थान के प्रत्येक परिवार हेतु 10 लाख का केशलेस बीमा कवरेज की सुविधा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।

लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।

इसके अलावा अन्य परिवारों को रु850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य। जन आधार कार्ड न होने पर सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना अनिवार्य।

1 से 10 अप्रैल 2021 तक ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण के लिए विशेष शिविरों का आयोजन।

लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन।

योजना का लाभ 1 मई 2021 से।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रेस रिलीज़

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना-आमजन को मिले अधिक सुविधा, इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट की दर और पैकेज में हुई बढ़ोतरीदिनांक: 12-अगस्त-2022

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश का हर परिवार बन रहा ‘चिरंजीवी परिवार’ – मुख्यमंत्री ‘ऑर्गन ट्रांसप्लांट का निःशुल्क उपचार करा रही है राज्य सरकार’ – 10 लाख रूपये की बीमा राशि के अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी निःशुल्क – 3 माह में निःशुल्क हुए 4 बोनमैरो ट्रांसप्लांट, 58 अंग प्रत्यारोपण एवं कॉक्युलर इंप्लांटदिनांक: 29-जुलाई-2022

भरतपुर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में मिली 05 लाख की सहायतादिनांक: 01-जुलाई-2022

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ और उद्देश्य

  • राज्य के सभी सरकारी और सूचि में दिए गए प्राइवेट अस्पताल में पांच लाख रूपये तक का निशुल्क चिकित्सा सुविधा।
  • चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सामान्‍य बीमारी 50 हजार रुपये और गंभीर बीमारी 4.50 लाख रुपये का निशुल्‍क उपचार।
  • इस योजना के अंतर्गत बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्‍ध है।
  • अस्पताल में भरते के पांच दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन के बाद तक का खर्चा / व्यय इस बीमा अंदर cover किया जायेगा।
  • जो लोग पहले से ही महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पा रहे है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरुरत नहीं है।
  • राजिस्ट्रेनन शिविर ग्राम पंचायत के साथ-साथ गांव स्तर व शहरों में वार्ड स्तर पर चलाया जा रहा है।
  • इस योजना के लिए पंजीकरण किसी भी ई-मित्र पर नि:शुल्क करवाया जा सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी|
  • लघु एवं सीमान्त किसानों तथा संविदाकर्मियों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ताकि वे भी इस स्वास्थ्य बीमा का लाभ पा सके। लेकिन अच्छी बात ये है की इनका प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रीमियम

पात्र परिवारों को बीमा प्रीमियम के तोर पर 50% राशि यानि न्यूनतम 850/- रूपये सालाना प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी इसके बाद ही वो इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते है| लघु एवं सीमान्त किसानों तथा संविदाकर्मियों का प्रीमियम राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा| परन्तु उन्हें इस योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही वो सभी 5 लाख रूपये तक कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पा सकते है।

क्या सरकारी कर्मचारी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 का लाभ ले सकते है?

नहीं, राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है| उनके लिए प्रदेश सरकार जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की तर्ज पर कैशलेस बीमा का लाभ देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) लागू करने की तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड – Aadhar Card
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof – Domicile)
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
  • राशन कार्ड

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए।
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड – Aadhar Card
बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof – Domicile)
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
राशन कार्ड

क्या सरकारी कर्मचारी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 का लाभ ले सकते है?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

नहीं, राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है| उनके लिए प्रदेश सरकार जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की तर्ज पर कैशलेस बीमा का लाभ देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) लागू करने की तैयारी चल रही है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रीमियम

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना

पात्र परिवारों को बीमा प्रीमियम के तोर पर 50% राशि यानि न्यूनतम 850/- रूपये सालाना प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी इसके बाद ही वो इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते है| लघु एवं सीमान्त किसानों तथा संविदाकर्मियों का प्रीमियम राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा| परन्तु उन्हें इस योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा, उसके बाद ही वो सभी 5 लाख रूपये तक कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पा सकते है।

5/5 - (1 vote)
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Refresh