राजस्थान पुलिस | राजस्थान पुलिस भर्ती | राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती

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4 Eligibility Criteria For Rajasthan Police Jobs | राजस्थान पुलिस कांस्टेबलभर्ती हेतु पात्रता

राजस्थान पुलिस | राजस्थान पुलिस भर्ती | राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती

राजस्थान पुलिस | राजस्थान पुलिस भर्ती | राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती | Rajasthan Police Recruitment Notification, Apply Online for Rajasthan Police Jobs
राजस्थान पुलिस | राजस्थान पुलिस भर्ती | राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती | Rajasthan Police Recruitment Notification, Apply Online for Rajasthan Police Jobs

राजस्थान पुलिस इतिहास | Rajasthan Police History

राजस्थान पुलिस भारत के राजस्थान राज्य की नागरिक सेवा है। राजस्थान पुलिस का ध्येय “अपराधियोँ में डर, आमजन में विश्वास” है। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है।

राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तम्भ है।

राज्य में 8 पुलिस रेंज है एवं 38 पुलिस जिले हैं हाल ही में कोटा को पुलिस कमिश्नरेट कोशिश किया गया

  • अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के आगमन के साथ, भारत की 563 रियासतें धीरे-धीरे विभिन्न प्रशासनिक सजातीय इकाइयों में एकीकृत हो गईं। राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न चरणों में अस्तित्व में आया। 18 मार्च, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले मत्स्य संघ की पहली शुरुआत की गई थी।
  • वे एक सप्ताह बाद बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कुशलगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक से शामिल हुए। और उदयपुर। ठीक एक साल बाद, चार बड़े राज्यों के बीच। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी शामिल हुए।
  • दोनों ने मिलकर ग्रेटर राजस्थान का गठन किया, जिसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 31 मार्च, 1949 को किया था।
  • हालांकि यह प्रक्रिया आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। यह 1956 तक नहीं था कि सभी राज्य वर्तमान राजस्थान बनाने के लिए एक साथ आए। तत्कालीन रियासतों ने राजस्थान को आकार, जनसंख्या, राजस्व संसाधनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं में काफी भिन्नता प्रदान की है।
  • यह कानून और व्यवस्था के कार्यों के लिए सुरक्षा बलों की संरचना और क्षमता में विधिवत रूप से परिलक्षित होता था।
  • हालांकि, इन राज्यों के विलय के साथ, उनके पुलिस बलों को एक एकल पुलिस बल में मिला दिया गया, जिसे राजस्थान पुलिस के रूप में जाना जाता था।
  • अपनी स्थापना के बाद के शुरुआती वर्षों में, राजस्थान पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का नेतृत्व किया गया था और पहले पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.बनर्जी थे, जिन्होंने 7 अप्रैल, 1949 को पदभार संभाला था।
  • श्री बनर्जी ने इस पद पर सात महीने तक कार्य किया और उस अवधि के अधिकांश समय को विभिन्न पुलिस बलों के एकीकरण के आवश्यक पूर्वाग्रहों के लिए समर्पित किया।
  • उन्होंने राजस्थान पुलिस विनियमों में संयुक्त राज्य राजस्थान के लिए एक सामान्य पुलिस कोड की व्यवस्था की।
  • राजस्थान पुलिस सेवा का गठन जनवरी 1951 में किया गया था और राज्य भर के योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। यह राजस्थान पुलिस की शुरुआत के रूप में चिह्नित है जैसा कि हम आज जानते हैं।

How To Apply For Rajasthan Police Constable Jobs. | राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान पुलिस | राजस्थान पुलिस भर्ती आवेदन प्रक्रिया :.(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ‘online application form’ लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए।

अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क या जन-सुविधा केन्द्र पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

‘online application form’ के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9352323625 / 7340557555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा online application form’ निम्नानुसार भरा जा सकता है :

i. स्वयं के स्तर पर:- अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से

वेबसाईट http://recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट-बैंकिग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा। ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर

a) आवेदक- आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देय होगें, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी। हाथ से भरे गये आवेदन-पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएगें। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा हो गया है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20kb50 kb) स्कैन हेतु, ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साथ लायें। ध्यान रखा जावे कि लिखित परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जावें।

नोट

ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाईन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश (instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंवे एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं।

ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें।

कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नही हुआ है।

आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें। आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाईट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

यह ध्यान रखा जावे कि इन 15 दिवसों में केवल आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जायेगा, यह आवेदन पत्र भरने का अतिरिक्त अवसर नहीं होगा। आवेदक द्वारा online आवेदन करने तथा तत्पश्चात त्रुटि सुधार करने का समय दिया जाने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार माना जाकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, उसकी उम्मीदवारी निरस्त समझी जायेगी।

Eligibility Criteria For Rajasthan Police Jobs | राजस्थान पुलिस कांस्टेबलभर्ती हेतु पात्रता

Candidates who are interested in applying for Rajasthan police job must read the eligibility criteria carefully before applying.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

(i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार/चालक/बैण्ड)

जिला/यूनिट/बटालियनन्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिसमान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
आर.ए.सी./ | एमबीसी बटालियन बैण्ड सहितमान्यता प्राप्त स्कूल/ बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण
पुलिस दूरसंचारकिसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित/कम्प्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सैकेण्डरी या बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

(iv) कॉन्स्टेबल ड्राईवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV I HMV) होना आवश्यक है।

नोट- जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु आरक्षण

(क) महिलाओं के लिए: राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2) डीओपी/ए-2/88/पार्ट-1 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-7(2) डीओपी/क-2/96/ पार्ट दिनांक 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए: राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ए-2/84 पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या-6 नियम-6(बी) व अधिसूचना क्रमांक प-5(18) डीओपी/क-2/84 पार्ट दिनांक 22.08.2019 जोकि परिपत्र दिनांक 16.08.16 के अतिक्रमण में जारी किया गया है अनुसार निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत एवं गत भर्ती के बैकलॉग की रिक्ति, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछडा वर्ग/अनु.जाति/अनु. जनजाति/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया)का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण

  • भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है। टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए
  • राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/ पार्ट दिनांक 04.07.2016 व क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 19-5-2018 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
  • इन क्षेत्रों में अन्य पिछडा वर्ग, एमबीसी वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण ‘शून्य’ रहेगा।
  • भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-13(20) कार्मिक/क-2/91/ पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा (अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान राज्य आदेश 2018) में राज्य के जिला उदयपुर/चित्तोडगढ/ पाली/सिरोही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोडने/ बढाये जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी अन्य पिछडा वर्ग/एमबीसी को आरक्षण देय नहीं है।
  • ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका उपरोक्त तालिका में अंकित है।

(घ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय होगा।

(ड) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये कम है उन्हें आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षण देय है।

(च) उत्कृष्ट खिलाडी कोटे हेतु आरक्षित 62 पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जा रही है जिसके लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगें। उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्रअभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

(छ) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु आयु सीमा | Age Limit for Rajasthan Police Constable Recruitment

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11(3) अनुसार उपरी आयु सीमा में सभी अभ्यार्थियों को 01 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है नियमानुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2022 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

राजस्थान पुलिस आयु सीमा | भर्ती हेतु पात्रता | आरक्षण
राजस्थान पुलिस आयु सीमा | भर्ती हेतु पात्रता | आरक्षण

नोट

1. यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।

2. पहाडी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14(2) के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे। 3. समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। 

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु चिकित्सकीय मापदण्ड | Medical Criteria for Rajasthan Police Constable Recruitment

अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 (बेहतर ऑख) और N9 (बदतर ऑख) होनी चाहिए, अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दूर दृष्टि 6X6 (बेहतर ऑख) तथा 6X9 (बदतर ऑख) होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए।

अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। 3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee),नसें फूली हुई होना (varicose veins), भँगापन (squint), रतौंधी (night blindness), ऑखों में भेंगापन, रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोबलम (surgical problems) या अन्य कोई विकृति/अंग-भंग जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती नियुक्ति के लिए अयोग्यता

(i) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। ___राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/95/पार्ट-2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।

(iii) चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीयहोगा।

(iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु ‘दहेज’ से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(V) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प-1(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 4.12.2019 एवं अधिसूचना क्रमांक प-2(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 2.3.2020 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों के तात्कालिक प्रावधान लागू होगें।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती वेतनमान और पेंशन | Rajasthan Police Constable Recruitment Pay Scale & Pension

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक(fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल–5 (Pay matrix-Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

Application Fee For Rajasthan Police Recruits. | राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु परीक्षा शुल्क

परीक्षा शुल्क(क) सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 500/(ख) आर्थिक पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के नॉन-कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)रुपये 400/(कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प-8(3)कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02-05-2018 के अनुसार)

नोट-

बिन्दु संख्या-ख से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय भर्ती बोर्डके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दीजायेगी।

अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शुल्क रुपये 500/- देय होगा।

Selection Process For Rajasthan Police Job. | राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु चयन प्रकिया

Candidates who are interested in applying for the post of constables in Rajasthan police department must qualify the written test.

कॉन्स्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 (3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 200 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी

Selection Process For Rajasthan Police Job. | राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु चयन प्रकिया
Selection Process For Rajasthan Police Job. | राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु चयन प्रकिया

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र | Rajasthan Police Admit Card

लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा।

वेबसाईट पर लिखित परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र recruitment portal पर sso id से login के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

Candidates Who Are Interested In Applying For These Posts Must First Register Themselves With The Website Www.Rajconstable.Gov.In. After Registration Candidates Should Visit The Official Website Of Rajasthan Police Department At Https://Police.Rajasthan.Gov.In/Default.Aspx. Then Fill Up The Form And Upload The Scanned Copy Of Relevant Documents Along With The Photograph.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु लिखित परीक्षा | Rajasthan Police Written Exam

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type)प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस

इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।

ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 150 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णाक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन तथा चयनित भूतपूर्व सैनिकों की विज्ञापित संख्या की अनुपलब्धता के मामले में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ ए-2/84/पार्ट-2 दिनांक 22.12.2020 के खण्ड-5 में वर्णित नियम अनुसार 5 प्रतिशत छूट देय होगी।

लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न-पत्र सम्बन्धी आपत्तियाँ आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा। लिखित परीक्षा में पदवार/ वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

कानि. बैण्ड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET)

सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांचगुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा के उपरान्त शारिरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती महिलाओं (प्राधिकृत चिकित्साधिकारी से जारी प्रमाण पत्र व दस्तावेज के आधार पर) को शामिल करने हेतु जिला/यूनिट स्तर पर यदि उक्त अभ्यर्थी पीएसटी/पीईटी में उत्तीर्ण हुई होती तो (विशेष अंक योग्यता के अंक सहित) आवेदन जिला/यूनिट में उसके अंक वर्ग की कटऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जायेगा और कटऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए कोई पद रिक्त नहीं रखा जायेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है परन्तु शारिरिक परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार/चालक/बैण्ड पद के आवेदकों के लिए : –

समस्त अभ्यर्थियों को शारिरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 05 किमी. दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा
राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा

नोट : –

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नही होगा।

उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए भर्ती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेगें।

कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु शारीरिक मापतौल ( Physical Standard Test/PST)

भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेगें।

अपील-शारीरिक मापतौल से असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/-शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है।

परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जावेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होगें।

स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है।

अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ठ होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी।

अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगें। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगें तथा उसके हस्ताक्षर लेंगें।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relexation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relexation) अंकित होगा।

नोट- अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल ड्राईवर/बैण्ड आवेदकों के लिए) शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतौल में उत्तीर्ण कॉन्स्टेबल ड्राईवर/बैण्ड पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 30 अंकों की होगी।

दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगें।

कानि. ड्राईवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। कानि. बैण्ड पद के अभ्यर्थी की बैण्ड उपकरणों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, उनके रख-रखाव व धुनों के ज्ञान इत्यादि से सम्बन्धित परीक्षा ली जायेगी।

दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेगें तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरण स्थाई आदेश संख्या-29/2021 में अंकित है।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेबस

इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछडा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।

Rajasthan Police Admit Card

लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा।

वेबसाईट पर लिखित परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र recruitment portal पर sso id से login के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

Candidates Who Are Interested In Applying For These Posts Must First Register Themselves With The Website Www.Rajconstable.Gov.In. After Registration Candidates Should Visit The Official Website Of Rajasthan Police Department At Https://Police.Rajasthan.Gov.In/Default.Aspx. Then Fill Up The Form And Upload The Scanned Copy Of Relevant Documents Along With The Photograph.

Rajasthan police Physical Exam

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा

सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरूष रिक्तियों के पांचगुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र

लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा।

वेबसाईट पर लिखित परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र recruitment portal पर sso id से login के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जावेगी।

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कांस्टेबल परीक्षा प्रवेश पत्र

लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाईन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा।

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परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

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