मूल कर्त्तव्य » Fundamental Duty

मूल कर्त्तव्य » Fundamental Duty » भाग 4 (क) अनुच्छेद 51 (क)

मूल कर्त्तव्य » Fundamental Duty » मूल संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिये गए थे, लेकिन मूल कर्त्तव्य उल्लेख नहीं था। नागरिकों के मूल कर्त्तव्य संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।